Mp news: धार में 250 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में बुरी तरह मात खाने के बाद धार कलेक्टर आईएएस प्रियंक मिश्रा फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ व अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दोनों को 23 अक्टूबर को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि फरियादी ग्राम पंचायत नालछा धार में ग्राम रोजगार योजना में सहायक के पद पर था। वर्ष 2017 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह एक दिन भी काम पर नहीं गया। उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ही हटा दिया गया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2023 को आदेश दिया कि उसकी सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त किया जाता है।
अपील खारिज होने के बाद भी अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा। उन्हें उपस्थित होना था लेकिन इससे भी कलेक्टर मिश्रा व अपर कलेक्टर ने इनकार कर दिया। जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है..
नहीं सुने हाईकोर्ट का आदेश
आदेशों को चुनौती देते हुए शासन के द्वारा अपील को भी प्रस्तुत किया गया पर 3 जुलाई 2024 को अपील को भी निरस्त किया गया है। निरस्त होने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया साथ ही 4 अक्टूबर को न्यायालय के सामने उपस्थित रहे। इसके बाद आदेश का पालन नहीं हुआ और ना ही उक्त दोनों अधिकारी उच्च न्यायालय में हाजिर हुए इसलिए न्यायालय के द्वारा अपर कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है