Railway news: चलती ट्रेन में आया बुरा सपना तो ट्रेन से उतरने कर दिया ये कांड लोग हुए हैरान

Railway news : रेलवे ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए प्रयास कर रहा है.इसके साथ ही बिना कारण ट्रेन रोकने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही एक मामले में ट्रेन मथुरा जंक्शन पर रुकी  यात्री यहीं उतरते और चढ़ते हैं।   जैसे ही ट्रेन यहां से चली, प्लेटफार्म पार ही किया था कि ट्रेन अचानक रुक गई बजह सिर्फ चेन खीचना बताया गया ।

Railway news: चेन खीचने की बताई बजह

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इनमें से एक यात्री उतर गया आरपीएफ और जीआरपी ने यात्री को गिरफ्तार कर चेन खीचने का कारण पूछा तो कारण सुनकर सभी यात्री चौक गए।   चेन खींचने वाला व्यक्ति  बार-बार माफी मांगता रहा, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ ने एक न सुनी।  बल्कि चैन खीचने बाले व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी।

Railway news: जनसंपर्क अधिकारी ने बताया ये

  उत्तर मध्य रेलवे के आगरा के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बिना उचित कारण के अलार्म बजाने पर 372 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और उनसे 15540 रुपये का जुर्माना वसूला गया.   इस मामले में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 135, आगरा फोर्ट स्टेशन पर 18, मथुरा जंक्शन पर 121, अछनेरा स्टेशन पर 29 और धौलपुर स्टेशन पर 27 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और अब  जुर्माना भी वसूला गया है।

जानिए क्या थी चैन खीचने की बजह :Railway news

  इनमें से मथुरा जंक्शन पर जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो एक यात्री ने उसी समय चैन खींचकर ट्रेन को रोक दिया।   मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कारण पूछा तो उसने बताया कि वह बिहारी जी के दर्शन कर लौट रहा है।  जैसे ही वह ट्रेन में बैठा, उसे नींद आ गई और उसे एक बुरा सपना आया, इसलिए वह ट्रेन से उतरना चाहता था, लेकिन जब वह गेट पर पहुंचा, तो ट्रेन चल चुकी थी।   इस कारण उसने चेन खींच दी।   उसकी बात सुनकर आस-पास के यात्री भी थोड़े चिंतित हो गए।   जीआरपी और आरपीएफ ने यात्री को बताया कि चेन खींचने का यह उचित कारण नहीं है और कार्रवाई की जाएगी। वह बार-बार माफी मांगता रहा लेकिन कार्रवाई की गई।

    भारतीय रेलवे ने यात्रियों से बिना पर्याप्त कारण के अलार्म चेन न खींचने को कहा है।   इससे यात्रियों को असुविधा होती है.   ट्रेनें समय पर नहीं चलतीं.   इसके अलावा कई बार देखा गया है कि संघर्ष के कारण छात्रों की परीक्षाएं छूट जाती हैं और कई बीमार लोगों को समय पर मदद नहीं मिल पाती है.   रेलवे एक्ट के तहत बिना वजह चेन खींचने पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना है.

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